नई दिल्ली : [टाईम फॉर न्यूज़ – सहायक संपादक गौरव तिवारी ] भागीदारी जन सहयोग समिति पंजीकृत दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण बाग़ एवं मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मोती के संयुक्त तत्वावधान में कानूनी जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ” महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए साइबर अपराध: अधिनियम, क्रियान्वन एवं जनजागरूकता” विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया ।
वेबिनार में बोलते हुए चंद्रमुखी देवी सदस्या राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार ने कोरोना वायरस के दौर में बढ़ते हुए साइबर अपराध पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय जहां महिलाओं द्वारा समय व्यतीत करने के लिए मोबाइल एवं कंप्यूटर का प्रयोग अधिक हो रहा है l दूसरी ओर साइबर अपराधी भी अपराध करने की ताक लगाए बैठे है l इसलिए महिलाओं के शोषण की संभावनाएं बढ़ रही है l जिसके लिए उन्हें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है l साइबर अपराधी फेसबुक पर साझा की गई फोटो को गलत ढंग से प्रयोग कर महिलाओं को ब्लैकमेल करते है तथा उन्हें धमकी देकर उनसे यौन शोषण सहित मनचाही मांग पूरी करने का दबाव डालते है l उन्होंने कहा कि यदि जाने अनजाने में भूल से गलती हो भी गई हो और धमकी मिले तो परिवार के सदस्यों को बताये , चुप ना बैठे तथा साइबर क्राइम सेल दिल्ली पुलिस या महिला आयोग को तुरंत शिकायत करे ताकि अपराधी को सबक सिखाया जा सके
सुप्रसिद्ध साइबर कानून विशेषज्ञ एवं अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय पवन दुग्गल ने आवाहन किया कि क़ानून का पालन करें । साइबर अपराध पर छांव लगाकर आगे बढ़े आँखें बंद करने की बजाय हमे रिपोर्टिंग करनी है, आवाज उठानी है । उन्होंने कानूनी प्रावधान के प्रभावी क्रियान्वन की आशा व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं की आवाज को सहानुभूति से सुना जायेगा और अभियोजन प्रक्रिया को भी सशक्त बनाया जायगा उन्होंने गृह मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए बताया कि यह पोर्टल साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए पीड़ितों / शिकायतकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है।
न्यायाधीश हरजीत सिंह जसपाल सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण उत्तर पूर्वी जिला ने साइबर क्राइम से जुड़े कानूनी पहलुओं की जानकारी देते हुए सूचना इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि साइबर अपराध की पीड़िता मात्र यह सोचकर शिकायत करने से ना हिचके कि मामला कोर्ट में गया तो वकील की फीस एक आर्थिक भार होगा l वह चिंता ना करे और तुरंत दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 1516 पर सम्पर्क करे। उन्हें ना केवल अविलम्ब कानूनी सलाह मिलेगी अपितु यदि कोर्ट जाने के लिए वकील की आवश्यकता पड़ी तो उसकी व्यवस्था भी प्राधिकरण द्वारा निशुल्क की जाएगी ।
साइबर क्राइम सेल दिल्ली पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त विजय गहलोत ने सेल कि कार्य प्रणाली से अवगत कराया एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि फेक आई डी बनाकर साइबर अपराध करने वालो के खिलाफ कड़ी कार्रवाही की जाती है उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के खिलाफ अधिनियम में सजा के पर्याप्त प्रावधान है किन्तु अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वन में यह आवश्यक है कि जनता जागरूक होकर, निर्भीक होकर अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं।
भागीदारी जन सहयोग समिति के महासचिव विजय गौड़ ने शिक्षक -प्रशिक्षणार्थी वर्ग एवं संकाय – सदस्यों को सम्बोधित करते हुए बदलते परिवेश में हर महिला को कानूनी साक्षरता अभियान के अंतर्गत साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक करना समय की आवश्यकता है उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग से आग्रह किया कि महिलाओं के हित में साइबर क़ानून की आवश्यक जानकारियों को पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने के प्रस्ताव का अध्ययन कर अनुशंसा के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद भेजे प्रस्ताव का क्रियान्वन सचमुच महिला सशक्तिकरण में एक अच्छी पहल होगी ।
मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मोती बाग़ की प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम गौड़ ने कहा कि साइबर अपराधियों को सबक सिखाने के लिए अपराध की शिकार महिलाओं को चुप्पी तोड़नी होगी, जागना होगा और अपराधियों को क़ानून के दरवाजे तक पहुँचाना होगा ताकि उन्हें सजा मिले और वे भविष्य में ऐसा दुस्साहस ना कर सके।
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कार्यक्रम का संयोजन संकाय सदस्य पुष्पा गहलोत, नेहा शर्मा, सारिका मालिक, आसिफ खान ने संयुक्त रूप में किया l कार्यक्रम में मदरलैंड वौइस् दैनिक एवं उड़ान -दा सेंटर फॉर थिएटर आर्ट एंड चाइल्ड डेवेलपमेंट संस्था की सक्रिय भागीदारी रही समिति की प्रेस सचिव अनामिका रोहिल्ला ने बताया कि आगामी दिनों में समिति द्वारा प्राधिकरण एवं साइबर क्राइम सेल दिल्ली पुलिस के सहयोग से समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए निरंतर आयोजन किये जायेंगे ।
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