नई दिल्ली (LH): आपराधिक मामले में सजा के खिलाफ अपील दाखिल होने के बाद यदि अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील पेश ना हों तो अपील खारिज ना करें, उसे मेरिट पर विचार करके फैसला दें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गरीब लोगों को राहत मिली है जिनके पास वकील की सेवाएं लेने के लिए संसाधन नहीं हैं। अब उनकी जेल से भेजी गई अपील याचिकाओं पर बिना वकील के भी सुनवाई हो सकेगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए सभी हाईकोर्ट को यह निर्देश दिया है। साथ ही मामले को इस निर्देश के साथ मद्रास हाईकोर्ट को वापस भेज दिया कि मसले को फिर से मेरिट पर सुना जाए।
जस्टिस आरएफ नरीमन की तीन जजों की पीठ ने इसके साथ ही अभियुक्त को जमानत भी दे दी जो 11 साल से जेल में था। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में पहले से बनी सिंह केस में दिशानिर्देश जारी हैं। हाईकोर्ट अभियोजन पक्ष के वकील की अनुपस्थिति में अपील को मेरिट पर जांचे बिना निरस्त नहीं करेंगे। यदि दोनों पक्ष के वकील मौजूद नहीं हैं तो अपील कोर्ट केस को स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट मामले को गुण दोष के आधार पर सुनेगा और ट्रायल कोर्ट के फैसले को देखने के बाद मामले का निस्तारण करेगा। यदि अभियुक्त जेल में बंद है और उसका वकील पेश नहीं हो रहा है तो कोर्ट अभियुक्त को पेश होने के लिय मौका देगा और केस स्थगित करेगा। कोर्ट यह भी कर सकता है कि वकील के पेश नहीं होने पर राज्य के खर्च पर वकील भी नियुक्त कर सकता है।
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हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार : मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहकर अपील सुनने से इनकार कर दिया था कि आपराधिक मामले में अभियुक्त को बिना सुने फैसला नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने सकुर अली मामले का हवाला दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने कहा था कि अभियुक्त को बिना सुने फैसला नहीं दिया जा सकता। लेकिन पीठ ने कहा कि बनी सिंह केस बृहद पीठ का फैसला है और इसने सकुर अली में दी गई व्यवस्था को निरस्त कर दिया था।
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