नई दिल्ली : 13 जुलाई तक ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक स्पष्ट नीति लेकर आएगी। तेलंगाना सरकार ने यह बात पैरेंट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कहा। बता दें कि 13 जुलाई तक ऑनलाइन क्लासेस के लिए तेलंगाना सरकार एक स्पष्ट नीति लेकर आएगी। इस नीति के तहत सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतजाम किया जाएगा।
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हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने तेलंगाना हाई कोर्ट में ऑनलाइन क्लासेस और स्कूल की फीस को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी और इस याचिका पर तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायाधीश बी विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने सुनवाई की।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस के लिए कोई नीति तैयार की गई है ? जिस पर प्रदेश सरकार ने कहा कि वह इस साल के अकादमिक वर्ष के शुरू होने पर एक स्पष्ट नीति के साथ आएगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि जब सरकार द्वारा नियम बनाए जा रहे हैं तो जमीनी हकीयत को ध्यान में रखना चाहिए। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सीबीएसई से 16 जुलाई तक एक सवाल का जवाब भी दाखिल करने को कहा।
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वहीं, सुनवाई के दौरान बताया गया कि केंद्र सब्सिडी रेट में ऑनलाइन क्लासेस के लिए लैपटॉप दे रहा है। इस पर पीठ ने पूछा कि इस योजना के बारे में कितने पेरेंट्स को जानकारी है। इसी बीच पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि केंद्र को गरीब परिवारों को एक दिन में दो वक्त का खाना मुहैया कराने के बारे में सोचना चाहिए।
बता दें कि याचिका में ऑनलाइन क्लासेस को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। जिस पर अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि अभी तक अकादमिक वर्ष घोषित किए बिना ऑनलाइन क्लासेस पर निर्णय क्यों नहीं ले पाई ? इस पर राज्य सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस साल के अकादमिक वर्ष को 31 जुलाई तक नहीं शुरू करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देशों को लेकर स्पष्ट किया कि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति है।
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