UP, सरकार ने कोरोना मरीजों की पहचान के लिए निकाली एल-1 प्लस सुविधा, पढ़ें कैसे करेगी काम

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के लक्षणरहित संदिग्ध मरीजों के लिये एल-1 प्लस सुविधा के लिये अधिकतम दरें तय कर दी हैं। इस सिलसिले में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को बताया कि सरकार ने ज्यादा सुविधाएं चाहने वाले कोविड के लक्षण रहित संदिग्ध मरीजों के लिये लखनऊ और गाजियाबाद में एल-1 प्लस एक सेमी पेड फैसिलिटी की शुरुआत की थी। इसके तहत उन लोगों को होटलों में सुविधा उपलब्ध करायी की गई है। उन्होंने बताया कि अन्य शहरों में भी यह सुविधा शुरू करने की बढ़ती मांग के मद्देनजर सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए शासनादेश जारी कर दिया है।

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प्रसाद ने बताया कि जिलाधिकारी किसी होटल से दर निर्धारित करवाएंगे लेकिन डबल ऑक्युपेंसी की स्थिति में वह 2,000 रुपये प्रतिदिन से ज्यादा नहीं होगा। अगर होटल के एक कमरे में दो लोग रह रहे हैं तो खाने और रहने के लिए 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 10 दिन रहने के लिए चिकित्सा सुविधाओं के लिए 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति टोकन मनी ली जाएगी। उन्हें चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए डॉक्टर तथा अन्य चिकित्सा कर्मी मौजूद रहेंगे।

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